मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में मॉडल शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास कर दिया। अब बैंकों, मॉल्स, मूवी थिएटर्स, रेस्त्रां, लोकल मार्केट, दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वर्कप्लेसेस के 365 दिन-24 घंटे खुले रहने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, वही दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी, जो फैक्ट्री एक्ट के तहत नहीं आतीं।
सरकारी ऑफिस और आरबीआई नियमों के दायरे में नहीं आएंगे। यह मॉडल एक्ट है। इसे पास करने के लिए मोदी सरकार को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ऐसे मॉडल एक्ट कैबिनेट फैसलों के जरिए पास होते हैं और अमल करने के लिए राज्यों को भेज दिए जाते हैं।
लेबर सेक्रेट्री अग्रवाल के मुताबिक, ये एक्ट अब राज्यों के पास जाएगा। उनसे चर्चा के बाद इसके लागू होने की डेट तय होगी। राज्य सरकारों के जरिए ही ये एक्ट लागू कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग भी राज्यों का लेबर डिपार्टमेंट करेगा। इस एक्ट के तहत महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। उन्हें रात के समय कैब सर्विस देना अब जरूरी होगा।